बंगरा बाजार में नकली कीटनाशक बेचने पर मुकदमा ।
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रिपोर्ट  : असगर अली focusnews24x7

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भाटपार रानी देवरिया खामपार थाना क्षेत्र के बंगरा बाजार मे मिस ब्रांडेड पेस्टीसाइड(कीट नाशक) की लैब पुष्टि के बाद जिलाधिकारी देवरिया जितेंद्र प्रताप सिंह ने कीटनाशी नमूने को मिस ब्रांडेड घोषित होने पर

विक्रेता मेसर्स- कृषक भारती के प्रॉपराइटर मंजू देवी बंगरा बाज़ार,ब्लॉक बनकटा तथा उत्पादनकर्ता फर्म मेसर्स-यू.पी.यल. लिमिटेड 3-11जी.आई.डी. सी.वापी 396195 गुजरात के प्रबंधक और केमिस्ट के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया

जो कारबेंडाजिम् 12% + मैनकोजेब 63% NB बैच स.LSJ SAF7509 उत्पादान तिथि 4 दिसम्बर 2021exp- 3दिसम्बर् 2023 का नमूना कीटनाशक निरीक्षक रतन शंकर ओझा ने 17 अगस्त 2022 को ली थी

जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कीटनाशक जांच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला इंडस्ट्रियल स्टोर वाराणसी को भेजा था जांच में नमूना हुआ फेल को मिस ब्रांडेड घोषित कर दिया गया।

कीटनाशी रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कीटनाशी अधिनियम की धारा 31(1)के प्राविधान के अंतर्गत शासनादेश के अधीन मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए क़ीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 29 -1(ए) के अंतर्गत उपरोक्त सभी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।

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