*वृद्धावस्था पेंशन योजना / निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) एवं दिव्यांगजन पेंशन में पात्र वंचित व्यक्तियों को योजना का लाभ दिलाये जाने हेतु 01 अगस्त से 14 अगस्त तक आयोजित होगा कैम्प*

*सीडीओ ने कैम्प के सफल आयोजन हेतु अधिकारियों / कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर दिए आवश्यक निर्देश*

*देवरिया  मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया है कि 18 जुलाई को जनपद में आयोजित “दिशा” की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में कल्याण विभाग से संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना / निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) एवं दिव्यांगजन पेंशन में पात्र वंचित व्यक्तियों को योजना का लाभ दिलाये जाने हेतु विधान सभावार / विकास खण्डवार ग्राम पंचायतवार एवं न०पा० /न०प० / वार्डवार कॅम्प का आयोजन किया गया है।
सीडीओ ने बताया है कि उक्त कैम्प के सफल आयोजन हेतु अधिकारियों / कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है कि सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी कैम्प में ससमय उपस्थित होकर अपने दायित्व का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।
सीडीओ ने कल्याण विभाग के अधिकारियों निर्देशित किया है कि वे सम्बन्धित विधान सभा के मंत्री /विधायक / ब्लाक प्रमुख / प्रतिनिधिगणों से सम्पर्क स्थापित करते हुए उक्त कैम्प को सफल बनाये जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। समस्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा 01 अगस्त से 14 अगस्त तक ग्राम पंचायतों में कैम्प का आयोजन कराते हुए अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में पात्र वंचित व्यक्तियों की सूचना एकत्रित करते हुए योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को सम्बन्धित पंचायत सहायक द्वारा योजना की वेबसाईट पर आनलाइन कराने तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुए जांचोपरान्त हार्डकापी जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। समस्त ग्राम पंचायत सचिव को इस निर्देश के साथ कि कलस्टरवार निर्धारित तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में पूर्वान्ह 10:00 बजे से आयोजित कैम्प में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।
ग्राम प्रधान / पंचायत सहायक / रोजगार सेवक आपस में समन्वय स्थापित करते हुए अपने ग्राम पंचायत में कैम्प आयोजन के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए कैम्प आयोजन की तिथियों को पंचायत भवन में ससमय उपस्थित रहकर पात्र वंचित व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित करते हुए सम्बन्धित व्यक्ति का आवेदन पंचायत सहायक द्वारा आनलाइन कराने के उपरान्त उसकी हार्डकॉपी अपने खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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