प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी०एम०-कुसुम) योजना के अंतर्गत सोलर पम्प प्राप्त करने हेतु कराएं बुकिंग

देवरिया उप कृषि निदेशक राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी०एम०-कुसुम) योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 हेतु सोलर पम्पों के जनपदवार / संस्थावार / क्षमतावार कुल लक्ष्य 435 अनुदान पर देने हेतु प्राप्त हुआ है।

सोलर पम्प प्राप्त करने हेतु विभागीय बेवसाइट www.upagriculture.com पर 20 जनवरी को पूर्वाह्न 12 बजे से लक्ष्य पूरा होने तक बुकिंग किया जा सकता है। 2 एच०पी० डी०सी० सरफेस पम्प हेतु 115, 2एच०पी० ए०सी० सरफेस पम्प हेतु 95, 2एच०पी० डी०सी० सबमर्सिबल पम्प हेतु 22, 2एच०पी० ए०सी० सबमर्सिबल पम्प हेतु 15, 3एच०पी० डी०सी० सबमर्सिबल पम्प हेतु 23, 3एच०पी० ए०सी० सबमर्सिबल पम्प हेतु 50, 5एच०पी० ए०सी० सबमर्सिबल पम्प हेतु 90, 7.5एच०पी० ए०सी० सबमर्सिबल पम्प हेतु 20, 10एच०पी० ए०सी० सबमर्सिबल पम्प हेतु 05 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया है कि उक्त सोलर पम्प के लिए दर निर्धारित किया गया है, जिसमें कृषक अंश 40 प्रतिशत तथा अनुदान 60 प्रतिशत निर्धारित है। इच्छुक कृषक अपना बुकिंग टोकन के माध्यम से करा सकते है।
पात्रता एवं शर्तो के विवरण में उन्होंने बताया है कि योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों को विभागीय बेवसाईट www.upagriculture.com पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक “पहले आओ पहले पाओ” के सिद्धान्त पर किया जायेगा। कृषक को ऑन लाईन बुकिंग के साथ रू०-5000.00 टोकन मनी के रूप में ऑन लाईन जमा करना होगा। अनुदान पर सोलर पम्प के ऑन लाईन टोकन बुकिंग हेतु विभागीय बेवसाइट www.upagriculture.com पर “अनुदान पर सोलर पम्प बुकिंग” करना होगा। टोकन कन्फर्म करने के एक सप्ताह के अन्दर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑन लाईन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑन लाईन जमा करना होगा। अन्यथा कृषक ‘ का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। प्रदेश में सिचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिचाई साधनों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त उन कृषकों, जिनके ट्यूबेल पर सोलर पम्प स्थापित किये जायेगें, उन लाभार्थियों के ट्यूबेल पर पूर्व से स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिये जायेगें तथा जिन कृषकों के ट्यूवेल पर सोलर पम्प की सुविधा दी जायेगी ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी उस बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जायेगा। 2एच०पी० सोलर पम्प हेतु 4 इंच, 3 एच०पी० एवं 5 एच०पी० सोलर पम्प हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एच०पी० सोलर पम्प हेतु 8 इंच की कियाशील बोरिंग कृषक के पास होना अनिवार्य है।
दोहित एवं अति दोहित क्षेत्रों में नए सोलर पम्पों की स्थापना नही की जायेगी, किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिचाई तकनीक का उपयोग करें तो पूर्व से स्थापित डीजल पम्प सेटों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकता है। 22 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर हेतु 2 एच०पी० सरफेस सोलर पम्प, 50 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर हेतु 2 एच०पी० सबमर्सिबल उपयुक्त होता है।

इसी प्रकार 150 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर हेतु 3 एच०पी० एवं 200 फीट तक की गहराई तक उपलब्ध जलस्तर हेतु 5 एच०पी० तथा 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर हेतु 7.5 एवं 10 एच०पी० सोलर पम्प उपयुक्त होगें। इसके आधार पर कृषकों को सोलर पम्प हेतु चयन किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र कृषक द्वारा बुकिंग के समय पोर्टल पर देना होगा।

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