लिंग जांच करने वाले अस्पतालों अल्ट्रासॉउन्ड सेंटर पर होगी कार्यवाही

 

देवरिया पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत  पीसीपीएनडीटी कमेटी की जूम बैठक सोमवार को जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में एक्ट के तहत न्यायालय द्वारा अलग-अलग समय में दिए गए निर्देशो पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं और गैर कानूनी भ्रूण व लिंग जांच करने वाले अल्ट्रासॉउन्ड सेंटर, अस्पतालों व डाक्टरों की सूचना को एकत्र कर सांझा करें ताकि ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके।  सरकार की हिदायतों के अनुसार प्रसव पूर्व लिग जांच करवाना कानूनी अपराध है। इस कार्य में अगर किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पीएनडीटी एक्ट के तहत कोई भी चिकित्सक लिंग जांच नहीं कर सकता। उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों को निरीक्षण करने के निर्देश दिए और कहा कि जहां कहीं पर कोई भू्र्ण जांच की शिकायत या संदेह हो तो इस बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएं।

पीसीपीएनडीटी निरिक्षण कमेटी की सदस्य डॉ नीलम ने कहा कि जहां भी कहीं लिग जांच हो रही हो या कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाए तो इस बारे स्वास्थ्य, पुलिस विभाग को तुरंत अवगत करवाएं। कन्या भ्रूण जांच की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य, पुलिस विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी छापामार कार्यवाही कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएं।

उन्होंने कहा कि बेटियों को बचाना है और पढ़ाना है। जिला में कन्या भ्रूण हत्या पर पूर्णतया पाबंदी लगाने के लिए कमेटी सदस्य व अधिकारी आमजन मानस को जागरूक भी करें। कहीं भी लिग जांच बारे शिकायत मिले तो तत्काल सीएमओ,  पुलिस को बताएं, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। बैठक में वर्चुवल सीएमओ डॉ राजेश झा, जनपद स्तरीय अधिकारियों सहित एसडीएम जुड़े रहे।

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