देश की पहली किन्‍नर विधायक शबनम मौसी ने नही की जमा पिस्टल तो दर्ज़ हुआ मुकदमा, लाइसेंस निरस्त

■उपचुनाव में निर्दलीय विधायक चुनकर देश की पहली विधायक बनीं शबनम मौसी थी

■उनको नोटिस भी जारी किया गया था। वह फिर भी नहीं मानीं
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को नियमानुसार अपने-अपने शस्त्रों को निकट के पुलिस स्टेशनों पर जमा करना अनिवार्य था।

शबनम मौसी पर यह कार्रवाई विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद थाने में अपनी पिस्टल जमा नहीं करने पर की गई है।

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की सोहागपुर विधानसभा सीट से वर्ष 2000 के उपचुनाव में निर्दलीय विधायक चुनकर देश की पहली विधायक बनीं शबनम मौसी थी हालांकि इस बार वह चुनाव नहीं लड़ीं, लेकिन सामाजिक गतिविधियों में वह अब भी सक्रिय रहती हैं।

शबनम मौसी के पास भी दो लाइसेंसी शस्त्र हैं। इनमें एक 12 बोर की दोनाली बंदूक और एक पिस्टल है। उन्होंने बंदूक तो थाने में जमा कर दी लेकिन पिस्टल को जमा नहीं किया।

इसके लिए उनको नोटिस भी जारी किया गया था। वह फिर भी नहीं मानीं। ऐसे में, पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर मुकदमा आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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