उoप्रo गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत तीन लोगो को किया गया जिला बदर

देवरिया मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय ने बताया है कि जनपद में जिलाधिकारी को प्रेषित पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर धारा-3/4 उoप्रo गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत कार्यवाही की गयी, जिसके परिपेक्ष्य में अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व) / मुख्य राजस्व अधिकारी, देवरिया के न्यायालय से तीन लोगों को 06/03 माह के लिए जिला बदर किया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश का तामीला कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिला बदर किए गए लोग क्षेत्र में अशांति का कारण हैं, जिनका जिले में रहना शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और आम जनमानस के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
कोतवाली सदर अंतर्गत विपिन गुप्ता पुत्र इन्द्रदेव गुप्ता निवासी ग्राम-बसडीला एवं थाना मदनपुर अंतर्गत इशु उर्फ युसु अंसारी पुत्र सिराजुद्दीन निवासी-बरडीहा दल को 06 माह के लिए तथा थाना तरकुलवा अंतर्गत धीरज सिंह पुत्र रामप्रीत निवासी पथरदेवा को आपराधिक कृत्य हेतु 3 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

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