डीएम ने जाति प्रमाण पत्र के मामले में ग्राम प्रधान के सम्बन्धित शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के सम्पादन को किया प्रतिबन्धित

देवरिया जिला मजिस्ट्रेट अखण्ड प्रताप सिंह ने जाति प्रमाण पत्र के मामले में ग्राम प्रधान संतोष कुमार, ग्राम पंचायत गहिला विकास खण्ड भागलपुर के सम्बन्धित शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के सम्पादन को प्रतिबन्धित करने का आदेश पारित किया है।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि जब तक कि ग्राम प्रधान उपरोक्त आरोपो से मुक्त न हो जाय, प्रधान पद के शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के निष्पादन का कार्य ग्राम पंचायत की निर्वाचित तीन सदस्यों की समिति द्वारा किया जायेगा।

उन्होंने ग्राम प्रधान के विरूद्ध आरोप की अन्तिम (फार्मल जांच) हेतु जिला कार्यकम अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया है। नामित जांच अधिकारी ग्राम प्रधान के विरूद्ध आरोप की जांच कर अपनी जांच आख्या एक पक्ष के अन्तर्गत पूर्ण कर जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
ग्राम प्रधान के जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत शिकायती पत्र के जांचोपरान्त जनपद स्तरीय जाति प्रमाण पत्र संवीक्षा समिति द्वारा ग्राम प्रधान के पक्ष में निर्गत अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण-पत्र दिया गया। उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम द्वारा जनपद स्तरीय जाति प्रमाण पत्र संवीक्षा समिति देवरिया के निर्णय अनुसार इनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रधान पद के दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये अक्षम हो गये हैं।

Share.