उरई (सू०वि०)। नगर निकाय चुनाव के मतदान के दिन 4 मई को स्कूलों , दफ्तरों के अलावा अदालतों में भी अवकाश रहेगा | इस क्रम में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चाँदनी सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु निगोशिएबल इन्स्ट्रमेन्ट एक्ट 1881 (एक्ट संख्या 26, 1881) की धारा 25 द्वारा प्राप्त अधिकारों को अमल में लाकर पहले चरण के मतदान दिवस दिनांक 04.05.2023 को राज्यपाल महोदया द्वारा जालौन जनपद में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उधर जनपद न्यायाधीश तरुण सक्सेना ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के आम चुनाव के कारण फेज-1 के अन्तर्गत जनपद जालौन में मतदान के दिनांक 04.05.2023 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अतः उक्त के अनुपालन में जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई के मुख्यालय स्थित समस्त न्यायालयों एवं वाह्य स्थित न्यायालय जालौन, कोंच, कालपी एवं ग्राम न्यायालय माधौगढ़ में दिनांक 04.05.2023 दिन गुरुवार को अवकाश घोषित किया जाता है।

 

 

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