*उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत 02 व्यक्ति जिला बदर*

*देवरिय। मुख्य राजस्व अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट(भू-राजस्व) रजनीश राय ने बताया है कि जनपद में जिलाधिकारी को प्रेषित पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर धारा-3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत कार्यवाही की गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व) / मुख्य राजस्व अधिकारी देवरिया के न्यायालय से 02 लोगों को माह जून, 2023 में 06/03 माह के लिए जिला बदर किया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश का तामीला कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिला बदर किए गए लोग क्षेत्र में अशांति का कारण हैं, जिनका जिले में रहना शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और आम जनमानस के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
गौरी बाजार थाना अंतर्गत राजकिरन निषाद पुत्र रामाकांत निषाद ग्राम कर्माजीतपुर तथा बरहज थाना अंतर्गत सुनील यादव पुत्र स्व0 राम अवध यादव ग्राम करजहां को आपराधिक कृत्य हेतु जिला बदर किया गया है।

Share.