दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
उरई जनपद जालौन जिलाधिकारी चाँदनी सिंह द्वारा
- समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं
- समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत को
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप दिव्यांग दम्पत्तियों को लाभान्वित कराये जाने के संबंध में बताया कि निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र के क्रम में दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत जनपद मे 09 दिव्यांग दम्पत्तियों को लाभान्वित कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 का प्रारम्भिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रत्येक दशा में माह जनवरी, 2024 तक पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।
उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दिव्यांग दम्पत्ति में
- युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000.00 व
- युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू० 20000.00 एवं
- युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000.00 की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।
उन्होंने उक्त योजना की पात्रता के सम्बंध में शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत से कम न हों, ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
उन्होंने बताया कि दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार का लाभ प्राप्त करने हेतु जनपद के ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति जिनका गत वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं चालू वित्तीय वर्ष 20023-24 में सम्पन्न हुआ हो, के आवेदन पत्र विभागीय पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन कराते हुए हाईकापी समस्त संलग्नक सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी जालौन स्थान उरई में जमा कराना अनिवार्य है।