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आपराधिक प्रकरण में शस्त्र लाइसेंस निलंबित

देवरिया,  जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आपराधिक गतिविधियों के संज्ञान में आने पर एक शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया है।
शस्त्र लाइसेंसी गामा यादव पुत्र स्व. विश्वनाथ यादव, निवासी ग्राम पकड़ी तिवारी, थाना मदनपुर, जनपद देवरिया के विरुद्ध थाना मदनपुर में मुकदमा अपराध संख्या 107/2026, धारा 191(2), 191(3), 351(3), 352 एवं 103(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है।
प्रकरण की गंभीरता तथा शस्त्र के संभावित दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी ने शस्त्र लाइसेंस संख्या 704/थाना मदनपुर पर धारित पिस्टल (संख्या In-MSD-25-FI-015595, 7-62 एमएम) का लाइसेंस अपने आदेश दिनांक 2 जून 2026 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिलाधिकारी ने प्रभारी निरीक्षक, थाना मदनपुर को निर्देशित किया है कि संबंधित शस्त्र एवं शस्त्र लाइसेंस को तत्काल अपने कब्जे में लेकर संरक्षित करें।

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