प्रवेश हेतु शर्तों के विवरण में देवरिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने बताया विस्तार से।
देवरिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने बताया है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ०प्र० के निर्देश के अनुपालन में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 01 व पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं लाटरी हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने एवं प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण के सम्बन्ध में कार्य एवं तिथिया निर्धारित की गई है।
प्रथम चरण में आवेदन करने की तिथि 20 जनवरी से 18 फरवरी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर लॉक करने की तिथि 19 फरवरी से 25 फरवरी, लॉटरी निकालने की तिथि 26 फरवरी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों में प्रवेश कराये जाने की तिथि 6 मार्च निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार द्वितीय चरण में आवेदन करने की तिथि 01 मार्च से 30 मार्च, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर लॉक करने की तिथि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, लॉटरी निकालने की तिथि 8 अप्रैल तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों में प्रवेश कराये जाने की तिथि 17 अप्रैल निर्धारित की गई है। तृतीय चरण में आवेदन करने की तिथि 15 अप्रैल से 8 मई, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर लॉक करने की तिथि 9 मई से 15 मई, लॉटरी निकालने की तिथि 16 मई तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों में प्रवेश कराये जाने की तिथि 23 मई निर्धारित की गई है। चतुर्थ चरण में आवेदन करने की तिथि 1 जून से 20 जून, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर लॉक करने की तिथि 21 जून से 27 जून, लॉटरी निकालने की तिथि 28 जून तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों में प्रवेश कराये जाने की तिथि 07 जुलाई निर्धारित की गई है।
प्रवेश हेतु शर्तों के विवरण में उन्होंने बताया कि अलामित समूह द्वारा सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनु०जाति, अनु०जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक रुप से पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एच०आई०वी०, कैंसर पीडित माता-पिता/अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा, निःशक्त बच्चा तथा दुर्बल वर्ग का बच्चा तथा बी०पी०एल० वर्ग का बच्चा प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन (www.rte25upsdc.gov.in) वेबसाइट पर कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की 01 प्रति के साथ निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई०डी० राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक पास बुक आदि में से कोई एक होना चाहिये। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से जारी आवेदन के साथ कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। बच्चा जिस विद्यालय में प्रवेश चाहता है, वह विद्यालय निवास प्रमाण पत्र में अंकित पते से 01 किलोमीटर(सम्बन्धित वार्ड/ग्राम पंचायत) की परिधि में होना चाहिये। प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 01/ पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। आर०टी०ई० शासनादेश के अनुसार निर्धारित दिशा निर्देश के क्रम में प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जायेगी





