पुलिस की प्रभावी पैरवी से बलात्कार की अभियुक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास।

झांसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी श्री राजेश एस महोदय के कुशल निर्देशन में व श्री पुलिस अधीक्षक नगर श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती स्नेहा तिवारी के निकट पर्यवेक्षण में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के पुलिस टीम मे थानाध्यक्ष रक्सा श्री अजमेर सिह भदौरिया व विवेचक रहे श्री अरुण कुमार तिवारी थानाध्यक्ष पूछ जनपद झांसी।

वही साथ रहे हेड कांस्टेबल बृजेश कुमार पैरों कर हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह परोपकार कांस्टेबल योगेंद्र सक्सेना द्वारा मुकदमा संख्या 150/2023 धारा376/504/506 पर थाना पुलिस रक्सा द्वारा बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
उक्त अभियोग में थाना रक्सा के पैरोंकार द्वारा प्रभावित पैरवी की गई जिसके फलस्वरुप अभियोग में नामित अभियुक्त संतोष यादव ग्राम छतपुर बछौनी थाना रक्सा जिला झांसी को 12 वर्ष की सश्रम कारावास से दंडित किया गया।

आपको बता दे कि झांसी -रक्सा थाने मे जून के महीने मे दर्ज बलात्कार के मुकदमे मे कोर्ट ने आरोपी को 12 साल की सजा और 22 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।

उक्त मुकदमे की विवेचना तत्कालीन रक्सा थाने के प्रभारी अरुण तिवारी ने की थी..

एडीजीसी झाँसी संजय पाण्डेय,महिला कॉन्टेस्टेबल चेतना सिंह,हेड कांस्टेबल देवेंद्र यादव का शानदार योगदान रहा।

दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित साल 2015 में मऊरानीपुर कोतवाली में दर्ज कराया गया था..
इस मुकदमे की विवेचना उप निरीक्षक विक्रम सिंह,, प्रभारी निरीक्षक मऊरानीपुर कोतवाली जेपी पाल ने की थी ,,
एडीसी झांसी नरेंद्र खरे,, स्पेशल पैरोकार गुंजन तोमर और पैरोंकार थाना मऊरानीपुर कांस्टेबल हिमांशु यादव का सराहनीय योगदान रहा।

इस मुकदमे में कड़ी पैरवी के बाद अभियुक्त को 20 साल के कारावास के साथ 30000 रूपये का अर्थ दंड कोर्ट ने लगाया।

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