आंशिक रूप से लगी हो मुहर तो निरस्त नहीं होगा मतपत्

 

उरई । 13 मई को होने जा रही मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गणना के दौरान कौन से मतपत्र को वैध या अवैध माना जाएगा। इसको लेकर आयोग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं जिससे कोई त्रुटि न हो। साथ ही निर्देशित किया गया है कि किसी मतपत्र में अगर आंशिक मोहर लगी हो तो उसे रद्द नहीं माना जाएगा।

 

जनपद में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर 13 मई को मतगणना होने जा रही है। उसको लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। अक्सर मतगणना के दौरान मतपत्र पर की गई वोटरों द्वारा गलतियों को लेकर बाद में विवाद की स्थिति बनती है।खास तौर पर कांटे के मुकाबले बाली सीटों पर एक एक वोट को लेकर खींचतान होती है। उसको देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा व्यापक दिशा-निर्देश दिए हैं। मतगणना के दौरान किसी प्रकार वाद विवाद की स्थिति ना बने इसको लेकर चुनाव आयोग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। मतगणना को लेकर स्पष्ट कहा गया है कि अगर किसी मतपत्र पर आंशिक रूप से मोहर लगी हो या मतदाता द्वारा किसी एक उम्मीदवार के खाने के सम्मुख एक से अधिक बार मोहर लगाई गई हो तो उस मतपत्र को अस्वीकृत नहीं माना जाएगा।

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