आज माननीय न्यायालय जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में ग्राम श्रोपतपुरा व बलिवन मे स्थित मकान न 461/ 0.061 हैक्टेयर भूमि पर बने दो मंजिला मकान को गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत धारा 14 (2) के तहत उप जिलाधिकारी भाटपार रानी व तहसीलदार व क्षेत्राधिकारी भाटपार रानी व थाना अध्यक्ष थाना श्रीरामपुर के समक्ष कुर्क/सील की कार्यवाही हुई संपन्न।
मौके पर आरोपी के पिता व प्रधान प्रतिनिधि रहे मौके पर उपस्थित।





