प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त

*देवरिया  उप कृषि निदेशक विकेश कुमार ने बताया है कि कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्ययोजना के क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्राप्त हुये है।

जिसमें प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग करने हेतु

कृषि केन्द्र (एग्रीजंक्शन के बैनर तले समस्त कृषि उद्यमी) वन स्टाप शाप के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है

योजनान्तर्गत प्रति विकास खण्ड स्तर पर कृषि स्नातक / कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/ स्नातक जो कृषि एवं सहवद्ध विषयो यथा उद्यान, पशुपालन, बानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन, एवं इसी तरह की गतिविधियों जो किसी राज्य / केन्द्रीय विश्व विद्यालय या अन्य किसी विश्वविद्यालयों जो आई०सी०ए०आर० / यू०जी०सी०द्वारा मान्यता प्राप्त होगे।
जनपद में कुल 44 लक्ष्य प्राप्त हुये है लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा ।

  • सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।
  • अनुसूचित जाति / जनजाति / महिलाओं को अधिकतम 05 वर्ष की छूट होगी।
  • पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले होगी उन्हे वरीयता दी जायेगी।

यह केन्द्र सुविधाओं को एक ही छत के नीचे (वन स्टाप शाप) उपलब्ध कराये जाने की सुविधा प्रदान करेगे। मृदा परीक्षण सुविधा तथा उर्वरक उपयोग हेतु संस्तुतियां, उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइकोन्यूट्रियन्ट, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सहित समस्त निवेशों की आपूर्ति, लघु कृषि यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था, प्रसार सेवाये तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन है।
कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने में सहायता तथा लाईसेंन्स फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति, एग्रीजंक्शन स्थापना के लिये बैंको से प्राप्त करने में सहायता तथा 7.5 प्रतिशत की दर से ऋण पर व्याज अनुदान की व्यवस्था है। यह अनुदान बैंक के बैंक इन्डेड सब्सिडी के रुप में रखा जायेगा तथा वर्ष की समाप्ति पर खाते में क्रेडिट कर दिया जायेगा। स्वतंत्र कृषि केन्द्र व्यवसाय की स्थापना हेतु कृषि व्यवसायियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, लघु कृषि यंत्रों को अनुदानित दर पर किराये पर उपलब्ध कराया जाना।

चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा उक्त सुविधाये प्रदान की जायेगी।
इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने कम्प्यूटरीकृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अंक पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, सेवायोजन कार्यालय से पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जन्मतिथि प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति एक फोटों के साथ उप कृषि निदेशक, देवरिया के कार्यालय में 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से जमा करे। आवेदन पत्र पर आवेदित विकास खण्ड अवश्य अंकित करें।

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