सरकारी खाद्यान्न में गड़बड़ी करने पर कोटेदार दंम्पत्ति के खिलाफ 3/7 का मुकदमा दर्ज

■डीएम के अनुमोदन पर पूर्ति निरीक्षक ने कालपी कोतवाली में दर्ज कराया अभियोग

कालपी जालौन सरकारी खाद्यान्न के वितरण तथा घोटाला करना महिला कोटेदार को भारी पड़ गया।

जिलाधिकारी के अनमोदन के बाद पूर्ति निरीक्षक के द्वारा महिला कोटेदार तथा उसके पति के खिलाफ कालपी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

इस प्रकरण की पुलिस विवेचना करने में जुट गई है

विदित हो कि विकासखंड कदौरा के ग्राम मसगाया में महिला कोटेदार राजकीय उचित दर की गल्ले की दुकान का संचालन करती।

बीते 18 अगस्त को ग्रामीणों के द्वारा आइजीआरएस पोर्टल तथा जिला प्रशासन को शिकायत दर्ज कराई गई थी।

शिकायत के आधार पर जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर 19 दिसंबर को आपूर्ति लिपिक के साथ पूर्व निरीक्षक याकूब हसन के द्वारा राजकीय उचित दर विक्रेता ग्राम मसगाया की दुकान की चेकिंग की गई। दुकान को खुली पाया गया। निरीक्षण के समय पूर्ति निरीक्षक ने विक्रेता से स्टॉक रजिस्टर की मांग की गयी ।लेकिन विक्रेता के द्वारा मौके पर स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। दुकान में सरकारी खाद्यान्न भी कम पाया गया।

■कोटेदार के द्वारा निर्धारित मात्रा से उपभोक्ताओं को कम मात्रा में सरकारी खाद्यान्न को वितरण किए जाने की शिकायत की पुष्टि हुई है।

■इसके अलावा सरकारी खाद्यान्न का घोटाला किए जाने की पुष्टि की गई है। निरीक्षण में गड़बड़ी करने की पूर्ति निरीक्षक द्वारा जांच आख्या की रिपोर्ट तैयार करके जिला प्रशासन को भेज दी।

जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के अनुमोदन मिल जाने के बाद पूर्ति निरीक्षक याकूब हसन के द्वारा आरोपी महिला कोटेदार तथा उसके पति के खिलाफ जुर्म धारा 3/7 आवश्यक बस्तु अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कर दिया गया है।

पुलिस मामले की विवेचना करने में जुट गई है।

यहाँ एफआईआर दर्ज होने के बाद से तमाम कोटेदारों में बेचैनी फैल गई है।

Share.