इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रभारी को प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन देने का दिया आदेश ।
रिपोर्ट: अख्तर अली देवरिया
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 35 प्रभारी प्रधानाध्यापकों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन देने का आदेश दिया है।
■इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है ।
■कोर्ट ने कहा है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत अध्यापक नियमित प्रधानाध्यापक के समान वेतन पाने के हकदार हैं।
■सौरभ पांडेय और 35 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने यह आदेश दिया है.
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि याची सहायक अध्यापक के पद का वेतन पाते हुए संस्थान में प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं।
ऐसे में वह नियमित प्रधानाध्यापक के समान वेतन पाने के भी हकदार है।
याची के अधिवक्ता ने राज किशोरी कुशवाह बनाम यूपी के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर को याचियों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन भुगतान करने का आदेश दिया जाए।
कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर को निर्देश दिया कि वह जांच करें
यदि याची प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं तो उन्हें बकाया सहित प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाए।