शादी अनुदान हेतु पात्र लाभार्थी कर सकते ऑनलाइन आवेदन
देवरिया जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल के निर्देश पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु धनराशि रू0 20 हजार कोषागार ई-पेमेंट प्रणाली के तहत पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से सीधे आवेदकों के खाते में भेजने की व्यवस्था की गयी है।
यह योजना पूर्णतः ऑनलाईन एवं कम्प्यूटरीकृत है।
आवेदकों के नाम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड की छायाप्रति, पासबुक की छायाप्रति एवं शादी कार्ड तथा वर व वधु की उम्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं आवेदक व पुत्री का फोटो संलग्न कर शादी अनुदान की साईट
http://shadianudan.upsdc.gov.in
पर शादी से 90 दिन पूर्व एवं 90 दिन बाद वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाईन आवेदन कराकर उसकी हार्ड कापी ग्रामीण क्षेत्र के लिए सम्बन्धित ब्लाक एवं शहरी क्षेत्र के लिए तहसील में जमा करें। सम्बन्धित ब्लाक एवं तहसील के द्वारा आवेदन की जॉच कर पात्र आवेदकों का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित होने के उपरान्त कार्यालय से बजट उपलब्धता के अनुसार शादी अनुदान नियमावली के अन्तर्गत लाभान्वित कराने की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
पात्रता के विवरण में उन्होंने बताया है कि आवेदक की आय शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू एक लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी। विवाह की तिथि को पुत्री की आयु 18 या उससे अधिक होना अनिवार्य है। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।





