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मई से बदल गए गैस सिलेंडर के नियम, बिना OTP नहीं मिलेगी डिलीवरी

नई दिल्ली। देशभर में 1 मई 2026 से रसोई गैस (LPG) से जुड़े कई बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस जैसी कंपनियों ने नई व्यवस्था लागू करते हुए गैस वितरण प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। नए नियमों का सीधा असर करोड़ों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
बिना OTP अब नहीं मिलेगी गैस
अब घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी बिना OTP के नहीं होगी। सिलेंडर बुक करते समय उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे डिलीवरी बॉय को बताने के बाद ही सिलेंडर मिलेगा। इस व्यवस्था से फर्जी बुकिंग और गलत डिलीवरी पर रोक लगेगी।
बुकिंग के नियम भी बदले
तेल कंपनियों ने सिलेंडर बुकिंग के बीच का समय भी बढ़ा दिया है। पहले शहरों में 21 दिन बाद दोबारा बुकिंग हो जाती थी, लेकिन अब 25 दिन का इंतजार करना होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि 45 दिन तक कर दी गई है। तय समय से पहले बुकिंग करने पर सिस्टम उसे स्वतः रिजेक्ट कर देगा।
डुअल कनेक्शन वालों पर सख्ती
सरकार अब उन घरों की पहचान कर रही है, जहां LPG और PNG दोनों कनेक्शन मौजूद हैं। नए नियमों के तहत PNG सुविधा वाले उपभोक्ताओं को LPG कनेक्शन सरेंडर करना पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि इससे गैस सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचेगी।
उज्ज्वला योजना में eKYC अनिवार्य
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए अब आधार आधारित eKYC जरूरी कर दिया गया है। eKYC न कराने पर सब्सिडी और गैस वितरण में परेशानी आ सकती है।
कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े दाम
1 मई से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर करीब 3071.50 रुपये तक पहुंच गया है। हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
क्यों बढ़े दाम?
विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में उछाल के कारण कमर्शियल सिलेंडर महंगे हुए हैं। सरकार ने हालांकि देश में LPG, PNG और CNG की पर्याप्त उपलब्धता का भरोसा दिया है।

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