अगर धोखे से लग गया गलत चिन्ह तो मिलेगा दूसरा मतपत्
● मतदाता की गलती होने पर मिलेगा मतदान का मौका
● मतदान में बरती जाएगी पूर्णता गोपनीयता
उरई । मतदान के दौरान अगर किसी वोटर से गलती से कोई गलत चिन्ह लग जाता है तो उसको दूसरा मतपत्र जारी कर दिया जाएगा जिससे कोई भी अपना मत देने से वंचित न रहे। इसको लेकर चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही पहले वाले मतपत्र को रद्द कर दिया जाएगा।
निकाय चुनाव को लेकर होने वाले मतदान को लेकर ज्यादा समय शेष नहीं है। पहले चरण का मतदान चार मई को जिले में होने जा रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग द्वारा व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं जिससे कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रहे। आमतौर पर मतदान के दौरान मतदाताओं से तमाम गलतियां हो जाती हैं जिससे उनका वोट अनबैलिड हो जाता है और इसको देखते हुए इस बार चुनाव आयोग द्वारा मतदाता की गलती से खराब होने वाले मतपत्र की जगह दूसरा मतपत्र जारी करने के निर्देश संबंधित मतदान कार्मिकों को दिए गए हैं। इसके अलावा पहले से जारी किए गए मतपत्र को रद्द किया गया अंकित करते हुए अलग से रखा जाएगा और इसका विवरण भी मतदान कार्मिक अपने साथ रखेंगे। इसके अलावा अगर कोई मतपत्र मतदाता द्वारा प्राप्त किया गया हो और मतपेटी में न डाला गया हो या वह मतदान स्थल के निकट पाया गया हो तो उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। उक्त आशय के निर्देश सभी मतदान कार्मिकों को दिए जा चुके है जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मताधिकार का प्रयोग कर सकें।




