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सी.ओ.सदर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी।
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रिपोर्ट  : असगर अली focusnews24x7 

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देवरिया अपर जिला जज फास्ट ट्रेक न्यायालय संजय सिंह की कोर्ट ने कोर्ट के आदेश का बार बार् अवमानना करने पर सी.ओ.सदर श्री यश त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट आईपीसी की धारा 350 के तहत जारी किया है।
जुलाई 2022 से न्यायालय ने सी. ओ.सिटी श्री यश त्रिपाठी को एक मामले मे न्यायालय मे उपस्थित होकर आख्या प्रस्तुत करने को कहा।लेकिन सी.ओ. सिटी ने न्यायालय के आदेश का बार बार उलंघन किया।

कोर्ट ने सीओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए एसपी देवरिया को भी पत्र भेजा है।

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