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मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत।

  • पवन खेड़ा को गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। SC ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी, इसके बाद द्वारका कोर्ट ने उनको रिहा भी कर दिया. असम पुलिस ट्रांजिस्ट रिमांड के लिए उनको वहां लेकर पहुंची थी. अब मंगलवार तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।
लेकिन खेड़ा को रेगुलर बेल के लिए अर्जी देनी होगी. पवन खेड़ा को गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से असम पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था.
उस वक्त जब इंडिगो की फ्लाइट से रायपुर जा रहे थे तभी पुलिस ने किया गिरफ्तार। .
इसके बाद पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मामले पर तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, एम आर शाह और पी एस नरसिम्हा शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर दिया गया खेड़ा का बयान स्लिप ऑफ टंग (गलती से कही गई बात) का मामला था, जिसके लिए खेड़ा ने तब ही माफी मांग ली थी.

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