सिद्धिविनायक कॉलेज में आज फिजिक्स साक्षरता शिविर का आयोजन किया गय

 

उरई । उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान के अन्तर्गत माननीय जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह के कुशल निर्देशन में तहसील उरई के अन्तर्गत सिद्धि विनायक कॉलेज, जालौन रोड उरई में ए0डी0आर0 मैकेनिज्म/ मीडियेशन व लोकअदालत के लाभ/निःशुल्क विधिक सेवाएं व समाज कल्याण योजनाएं और कार्यस्थल पर छेड़छाड़ अथवा यौन उत्पीड़न से संरक्षण विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक जागरूकता शिविर में सचिव/अपर जिला जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री महेन्द्र कुमार रावत ने बताया कि भारतीय संविधान में महिलाओं को जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन रोकने के लिये मौलिक अधिकार दिया गया है। किसी अपराध, घटना अथवा प्राथमिकी दर्ज होने की स्थिति में पुलिस द्वारा रात्रि में गिरफ्तार नहीं किया जायेगा और गिरफ्तारी अथवा पूछताछ के समय किसी महिला पुलिस अधिकारी या कर्मचारी अथवा अधिवक्ता की उपस्थिति अनिवार्य है। इसी प्रकार निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार महिलाओं को दिया गया है।

 

कार्यक्रम में रिसार्स पर्सन/सदस्य बाल कल्याण समिति श्रीमती गरिमा पाठक ने कार्यस्थल पर छेड़छाड़ अथवा यौन उत्पीड़न, महिलाओं के अधिकारी आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी।

 

महिला कल्याण विभाग से श्रीमती संध्या झां, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री जगदीश वर्मा व श्री रामवृक्ष, अपर चिकित्सा अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार, राजस्व विभाग से लेखपाल अरविन्द कुमार नायक, सदस्य स्थायी लोकअदालत श्री रामबाबू निषाद और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कनिष्ठ लिपिक श्री शुभम् शुक्ला ने अपनी विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तार से बताया।

 

इस अवसर पर प्रबन्धक सिद्धि विनायक कॉलेज श्री महेन्द्र सिंह, पीएलवी टीम लीडर मनीशा चतुर्वेदी, महेश सिंह परिहार, योगेन्द्र सिंह तखेले, धर्मेन्द्र कुमार और कॉलेज स्टाफ के साथ छात्रायें उपस्थित रहीं।

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