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25 मई को होने वाले निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद सिवान व गोपालगंज की सीमा से 03 किमी० क्षेत्र में जनपद देवरिया स्थित आबकारी दुकानें मतदान समाप्त होने से 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक की अवधि में रहेगी बंद,,,,,,,

*मतगणना दिवस 04 जून को जनपद देवरिया स्थित समस्त आबकारी दुकानें बन्द रहेगी*

*जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश*
प्रमोद गुप्ता ब्यूरो
*देवरिया  जिला मजिस्ट्रेट अखण्ड प्रताप सिंह ने बिहार प्रान्त के जनपद-सिवान व गोपालगंज में 25 मई को सम्पादित होने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत मतदान दिवस व 04 जून मतगणना दिवस पर लोक शान्ति बनाये रखने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से मद्यनिषेध लागू किये जाने के निर्देश निर्गत किये है। बिहार प्रान्त के जनपद क्रमशः सिवान व गोपालगंज की सीमा से 03 किमी० क्षेत्र में जनपद देवरिया स्थित आबकारी दुकानें देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर व ताड़ी की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों व एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन मतदान समाप्त होने से 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक की अवधि में (23 मई को सायं 18:00 बजे से 25 मई को सायं 06 बजे या मतदान समाप्ति होने की अवधि तक) बन्द रहेगी।
मतगणना दिवस 04 जून को जनपद देवरिया स्थित समस्त आबकारी थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों (देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी, एल.एल. 16, 17, बार अनुज्ञापन एफ.एल.-6, 7, एवं सी.एल.-1सी, एफ.एल.-2 तथा एफ.एल.-2बी.) बन्द रखी जायेगी। उक्त बन्दी हेतु सम्बन्धित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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