फर्जी शिक्षक नियुक्ति के मामले में
- गिरोह बन्द अधिनियम के तहत विद्यालय कुर्कअकटही बाजार (एसएनबी)बनकटा थाना क्षेत्र के जैतपुरा स्थित जेडीएस इंटरनेशनल पब्लिक को गैगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क की कार्रवाई की गई।

मिली जानकारी के अनुसार फर्जी शिक्षक नियुक्ति के मामले में विगत वर्षों में मास्टर माइंड राकेश सिंह निवासी कुईचवर थाना भाटपाररानी के खिलाफ सिद्धार्थनगर थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें गिरफ्तारी हुई और अभियुक्त राकेश सिंह वर्तमान में जेल में हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत सम्पत्ति की जांच हुई थी
जिसमें मोहाना थानाध्यक्ष ने जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को आख्या रिपोर्ट में बताया था कि प्राथमिक विद्यालय में बतौर शिक्षक कार्यरत राकेश के पास आय का कोई अतिरिक्त स्रोत नहीं है। वह एक शातिर किस्म का अपराधी है। उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज हैं। उसने गैंग के मुखिया के रूप में गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहते हुए स्वयं एवं माता के नाम से संपत्ति अर्जित की है, जो उसकी आय से अधिक है। डीएम ने गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत उसकी संपत्ति कुर्क करने आदेश दिया।
सिद्धार्थनगर जिलाधिकारी के गिरोह बन्द अधिनियम के तहत दिये गये आदेश के अनुपालन में दोनों जिलों के पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शनिवार को जगदीश सिंह इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल को मुनादी कराते हुए कुर्क कर दिया। सम्पत्ति का रिसीवर तहसीलदार भाटपाररानी को बनाया गया है। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार भाटपाररानी चन्द्रशेखर, मोहाना थाना प्रभारी निरीक्षक सन्तोष सिंह, थानाध्यक्ष बनकटा दिलीप सिंह, उपनिरीक्षक रिददवन सिंह,हेड कांस्टेबल शैलेन्द्र प्रताप गिरी, कांस्टेबल आन्नद प्रताप चौरसिया, सुनील यादव,चन्दन मौर्या,श्रवण यादव, महिला कांस्टेबल सुमन यादव,इन्दू आदि लोग उपस्थित रहे।
कुर्क होने वाली है सम्पत्तियां
अकटहीबाजार (एसएनबी) गिरोह बंद अधिनियम के तहत जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को मोहाना थाना प्रभारी दी गई आख्या रिपोर्ट में राकेश कुमार सिंह की देवरिया के भाटपाररानी थाना क्षेत्र के जैतपुरा स्थित जेडीएस इंटरनेशनल स्कूल, जिसकी अनुमानित कीमत 2.35 करोड़ रुपये है, कुर्क होगी। अभियुक्त के नाम से 20 लाख रुपये की कीमत का एक वाहन और माता चंद्रावती के नाम से गोरखपुर जिले के सदर तहसील के ग्राम तुलसीराम में 44.33 लाख रुपये की कीमत की 2948 वर्ग फीट में बने एक मंजिला मकान को धारा 14(1) के तहत कुर्क करने योग्य पाया था।
आय से अधिक अवैध रूप से सम्पत्ति अर्जित किया था
अकटहीबाजार(एसएनबी) सिद्धार्थनगर थाने पंजीकृत मुकदमा 1395/2022 में पुलिस रिपोर्ट के अनुसार फर्जी शिक्षक का मास्टरमाइंड राकेश सिंह ने सितम्बर 2009 से अप्रैल 2022 तक प्राथमिक शिक्षक के रूप में 34.74 लाख वेतन पाया था। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा आय का स्रोत नहीं है।इस दौरान अर्जित की गई कुल संपत्ति 2.99 करोड़ 75 हजार 353 रुपये है जो उसके आय से अधिक है।





