कर्नाटक सरकार द्वारा ‘ईदगाह मैदान’ में गणेश उत्सव की मंजूरी दिए जाने पर विवाद छिड़ गया है।
कर्नाटक सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने बेंगलुरु ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी समारोह मनाने के लिए दो दिनों – बुधवार और गुरुवार – की अनुमति दी है। शीर्ष अदालत कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई कर रही थी।
हालांकि मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अंतरिम आदेश पर दोनों जज एक दूसरे से असहमत दिखे। जिसके बाद मामले की सुनवाई के वास्ते 3 जजों की बेंच बनाने के लिए सीजेआई के पास भेजा गया। बाद में CJI UU ललित ने इस मामले को जस्टिस इंदिरा बनर्जी, एएस ओका और एमएम सुंदरेश की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया। यह पीठ अब ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज शाम सुनवाई की
BREAKING NEWS
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार शाम को बेंगलुरु के ईदगाह मैदान (Idgah Maidan) पर गणेश चतुर्थी का समारोह (Ganesh Festival) आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. तीन जजों की बेंच ने वहां यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिये हैं