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नए नियमों के तहत मदरसों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा विभाग में लागू नियमों के मुताबिक अब उन्हें भी मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) और चाइल्ड केयर लीव मिलेगी

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को सहायता प्राप्त मदरसों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के स्थानांतरण की अनुमति देने वाला एक आदेश पारित किया। इसके साथ ही सरकार ने राज्य मदरसा बोर्ड की महिला स्टाफ सदस्यों को भी अब मैटरनिटी और चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी

अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश रजा ने बताया, “उत्तर प्रदेश सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब किसी भी कर्मचारी के आश्रितों को मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी दी जाएगी। कार्यकाल के दौरान जिन लोगों का निधन हो जाता है उन्हें भी ये सुविधा अब मुहैया करवाई जाएगी। यह जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी या मदरसे के प्राचार्य से सहमति प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। नए नियमों के तहत मदरसों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा विभाग में लागू नियमों के मुताबिक अब उन्हें भी मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) और चाइल्ड केयर लीव मिलेगी।

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