परिवहन आयुक्त ने जिलों के DM और SP को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि हेलमेट न पहनने वालों के वाहनों का चालान किया जाएगा।

रिपोर्ट: अख्तर अली देवरिया 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा।

परिवहन आयुक्त ने जिलों के DM और SP को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि हेलमेट न पहनने वालों के वाहनों का चालान किया जाएगा।

इसके अलावा, 4 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।

यूपी के पेट्रोल पंप पर बगैर हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा

आदेश नहीं मानने पर पंप संचालकों पर कार्रवाई नहीं होगी

लखनऊ में अभियान की धज्जियां उड़ाते नजर आए लोग

उत्‍तर प्रदेश के पंपों पर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। आदेश न मानने पर पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकारी कार्यालयों में भी बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के कर्मचारियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि सच्‍चाई इसके उलट नजर आई। अभियान शुरू होने के पहले ही दिन लखनऊ में बुधवार को पंपों पर लोग बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाते नजर आए। इनमें से कई लोगों को डीएम की तरफ से जारी निर्देश की जानकारी तक नहीं थी।

गौरतलब है कि नोएडा में वर्ष 2019 से ही यह व्‍यवस्‍था लागू है। यहां नो हेलमेट नो फ्यूल का पालन सख्‍ती से किया जा रहा है।
डीएम सूर्यपाल गंगवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति और जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में ये निर्देश दिए गए।

चार साल से ज्‍यादा उम्र के बच्‍चों के लिए जरूरी हेलमेट

चार साल से अधिक उम्र के बच्‍चों को भी हेलमेट जरूरी है। सिर्फ सिख धर्म के लोगों को पगड़ी की वजह से इस नियम से छूट दी गई है। परिवहन आयुक्‍त बीएन सिंह ने अफसरों से कहा है कि यह व्‍यवस्‍था पायलट प्रोजेक्‍ट के तहत शहरी इलाकों में लागू की जाए।

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