चिरगांव थाना प्रभारी ने चौपाल लगा कर नए दी कानून की जानकारी……
थाना प्रभारी तुलसी राम पांडेय ने बताया की हम सभी लोगो को नए कानूनों से जागरूक होना है ओर अन्य लोगों को भी जागरूक करना है
महिलाओं से संबंधित अपराध के बारे में जानकारी देते हुए कहा कोई समझौता, गैंगरेप के मामले में कम से कम 20 साल की सजा या अजीबन कारावास , पहचान छुपा कर यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी में होगा सामिल तथा 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड की होगी सजा, नए कानूनों से संबंधित जानकारी मे कहा की इलेक्ट्रानिक तत्वों को साक्ष्य मानकर के मुकदमा पंजीकृत किए जाएंगे
चिरगांव से अनुराग तिवारी की रिपोर्ट