पराली जलाने पर रोक, आदेशों की अनदेखी पर लगेगा जुर्माना।
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रिपोर्ट  : अख्तर अली focusnews24x7 

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देवरिया जिला अधिकारी के निर्देश के क्रम में जिले के सभी तहसीलों में फसल आवशिष्ट प्रबंधन के संबंध में तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई ।

बैठक में पराली जलाने से होने वाले नुकसान पर विस्तार से चर्चा की गई, साथ ही हार्वेस्टर मालिकों को फसल कटाई के समय एस. एम. एस .अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए यदि हार्वेस्टर में एस .एम. एम. लगा न मिला तो उस समय हार्वेस्टर को जब्त कर लिया जायेगा।
पराली जलाने पर जुर्माना भी तय की गई  दो हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले किसान पर 2500.00 रूपए,

दो हेक्टेयर से पाँच हेक्टेयर वाले किसान पर 5000.00 और

5 हेक्टेयर से अधिक पर 15000.00रुपये किसान से जुर्माना वसूला जायेगा।

लेखपाल और कृषि विभाग के कर्मचारियो को निर्देशित किया गया कि क्षेत्र मे नियमित भ्रमण करते रहे तथा अवशिस्ट न जलाने के लिए किसानो को जागरूक भी करे।
बैठक में संबंधित तहसील के क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार लेखपाल, कृषि विभाग के उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी तथा कंबाइन हार्वेस्टर के के मालिक उपस्थित रहे।

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