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प्रयागराज में अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर बड़ा प्रहार, 110 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क

प्रयागराज। दिवंगत माफिया अतीक अहमद के अवैध आर्थिक साम्राज्य पर प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की लगभग 110 करोड़ रुपये मूल्य की कथित बेनामी संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। इस कार्रवाई के बाद इन संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
पुलिस के अनुसार जांच में असदुल्लापुर और कटहुला गौसपुर क्षेत्र में कुल 44 आराजियां चिन्हित की गईं, जिनका कुल रकबा 20.38 बीघा है। सरकारी अभिलेखों में इन संपत्तियों का मूल्य लगभग 47 करोड़ रुपये दर्ज है, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य करीब 110 करोड़ रुपये आंका गया है।
प्रशासन का कहना है कि ये संपत्तियां बेनामी तरीके से अर्जित और छिपाई गई थीं। पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश के बाद इन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करते हुए किसी भी प्रकार की खरीद-बिक्री या हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अतीक अहमद के अवैध वित्तीय नेटवर्क की जांच अभी जारी है। बेनामी संपत्तियां जुटाने और उन्हें छिपाने में सहयोग करने वाले अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की भी पहचान की जा रही है। उनके खिलाफ भी साक्ष्यों के आधार पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
योगी सरकार की माफिया और अपराधियों के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के तहत यह एक और बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों पर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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